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दिघवारा में जिप की जमीन पर बनीं दो सौ दुकानों को हटाएं

हाइकोर्ट ने दिया आदेशविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने सारण के दिघवारा में जिला पर्षद की जमीन पर वषार्ें से बनीं दुकानों को हटाने के डीडीसी और एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा […]

हाइकोर्ट ने दिया आदेशविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने सारण के दिघवारा में जिला पर्षद की जमीन पर वषार्ें से बनीं दुकानों को हटाने के डीडीसी और एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा कि जमीन पर यदि मार्केटिंग कॉम्पलेक्स बनाया गया, तो हटाये गये दुकानदारों को कमर्शियल परिसर आवंटित करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए. कोर्ट ने दुकानदारों के इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें उन लोगों ने कहा था कि 1947 से इस जगह पर उनकी दुकानें हैं. इसके एवज में वह किराये का भुगतान कर रहे हैं. कोर्ट का तर्क था कि कि सिर्फ किराये का भुगतान किया गया है. बंदोबस्ती के कागजात दुकानदारों ने नहीं पेश किये, जिसके आधार पर उनका मालिकाना हक साबित हो सके.

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