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हाइकोर्ट ने नगर निगम को फिर लगायी फटकार, कहा न दें अधूरी जानकारी

पटना: पटना हाइकोर्ट ने नगर निगम को शहर की सफाई को लेकर एक बार फिर कड़ी फटकार लगायी है. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने मंगलवार को सुनील कुमार की लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के समक्ष आधी अधूरी जानकारी नहीं लाएं. न्यायाधीश ने कहा कि हमने अपनी […]

पटना: पटना हाइकोर्ट ने नगर निगम को शहर की सफाई को लेकर एक बार फिर कड़ी फटकार लगायी है. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने मंगलवार को सुनील कुमार की लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के समक्ष आधी अधूरी जानकारी नहीं लाएं. न्यायाधीश ने कहा कि हमने अपनी आंखों से गंदगी फैलाते देखा है. इस पर आम लोगों की जागरूकता भी जरूरी है.

कोर्ट ने कहा कि हम अधिकारियों पर अवमानना का मुकदमा चलायेंगे, लेकिन आम लोगों को किस प्रकार उनकी लापरवाही के बारे में बताया जा सकता है. लोगों को खुद अपने घर की गंदगी को साफ करने के लिए आगे आना चाहिए. कोर्ट ने निगम से कहा कि आठ अक्तूबर तक शहर को साफ-सुथरा करने का टास्क अब भी जारी है.

अधिकारियों से खंडपीठ ने कहा कि आप अपना टास्क पूरा करिए. इस मामले की अगली सुनवाई 19 अक्तूबर को होगी. सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि शहर में साफ-सफाई के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने राजधानी में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए पूजा और त्योहारों के पहले आठ अक्तूबर तक सफाई का आदेश दिया है.

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