विधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने आरा के पूर्व एडीजे प्रमोद कुमार की सेवा बहाल कर दी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया. हाइकोर्ट के जमानत संबंधी एक आदेश के लिखित रूप से मांगे जाने पर तत्कालीन प्रभारी जज ने प्रमोद कुमार को 2010 में जबरन सेवानिवृत्त कराने का आदेश दिया था. इसके बाद प्रमोद कुमार की सेवा समाप्त कर दी गयी थी. हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें इस आरोप से मुक्त कर दिया. वह 2016 में सेवानिवृत्त होंगे.
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आरा के जबरन हटाये गये एडीजे को हाइकोर्ट से मिली राहत
विधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने आरा के पूर्व एडीजे प्रमोद कुमार की सेवा बहाल कर दी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया. हाइकोर्ट के जमानत संबंधी एक आदेश के लिखित रूप से मांगे जाने पर तत्कालीन प्रभारी जज ने प्रमोद कुमार को […]
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