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आरटीइ के आधार पर प्राइवेट स्कूलों के मामले की होगी जांच

संवाददाता,पटना राज्य के अपील प्राधिकारियों की शुक्रवार को एक बैठक हुई. बैठक में शिक्षा विभाग ने नयी नियमावली पदाधिकारियों को सौंपी. नयी नियमावली के अनुसार नियोजित के साथ-साथ अब अपीलीय प्राधिकार प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारियों के मामले को भी देखेगा. मामला उठा कि जिन स्कूलों की कोई गाइडलाइन न हो तो उनके कर्मचारियों […]

संवाददाता,पटना राज्य के अपील प्राधिकारियों की शुक्रवार को एक बैठक हुई. बैठक में शिक्षा विभाग ने नयी नियमावली पदाधिकारियों को सौंपी. नयी नियमावली के अनुसार नियोजित के साथ-साथ अब अपीलीय प्राधिकार प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारियों के मामले को भी देखेगा. मामला उठा कि जिन स्कूलों की कोई गाइडलाइन न हो तो उनके कर्मचारियों की सुनवाई कैसे की जायेगी? इस पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि स्कूल के ट्रस्ट का जो बाइलॉज होगा या फिर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जो भी नियम दिया गया है उसी आधार पर कार्रवाई होगी. प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारी जिन्हें वेतन या अन्य मामलों पर स्कूल प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वे कोर्ट नहीं जायेंगे और अपील प्राधिकार के पास अपनी समस्या को रखेंगे. अपीलीय प्राधिकार उसका निबटारा करेगा. बैठक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार भी मौजूद थे.

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