— आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक ने दी जानकारी — सूबे में लागू हुआ पीआइडी एक्ट — सीजेएम या एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में होगी सुनवाई संवाददाता,पटना निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियां अब नहीं बचेंगी. इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गयी है. इसके लिए बिहार में पीआइडी (प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स) एक्ट पूरी तरह से लागू कर दिया गया है. यही नहीं, इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए सीजेएम या एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में सुनवाई की जायेगी ताकि निवेशकों के हितों के रक्षा की जा सके. ये बातें भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखंड) मनोज कुमार वर्मा ने गुरुवार को आरबीआइ सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहीं. 30 दिनों में देनी होगी सूचना : क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि हर जिले में काम कर रही फाइनेंसियल कंपनियों को कंपनी के प्रोफाइल व एक्टिविटी की जानकारी जिले के एडीएम को देनी होगी. सूचना देने के लिए समय सीमा 30 दिन निर्धारित की किया गयी है. पहले से चल रहे या नयी कंपनियों को इसका पालन करना होगा. सूचना नहीं देने की स्थिति में जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्हें बताना होगा कि कंपनी में कौन निदेशक है. उन्होंने कहा कि अगले माह पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. फरजी नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों को पकड़ने के बाद किस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी है. उन्हें नहीं पता है. इसके लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा. पूर्व में आइजी व डीआइजी रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. मौके पर प्रबंधक प्रवीण कुमार भी उपस्थित थे.
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अब नहीं बचेंगी धोखाधड़ी करने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियां : एमके वर्मा
— आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक ने दी जानकारी — सूबे में लागू हुआ पीआइडी एक्ट — सीजेएम या एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में होगी सुनवाई संवाददाता,पटना निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियां अब नहीं बचेंगी. इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गयी है. इसके लिए बिहार में पीआइडी (प्रोटेक्शन […]
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