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सीबीआइ कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर को दी पांच वर्ष की कैद व जुर्माना

– अलकतरा घोटाले का मामलान्यायालय संवाददाता, पटना पटना सीबीआइ-2 के विशेष जज सर्वजीत की अदालत द्वारा अलकतरा घोटाले के एक मामले में कास्मो ट्रांसपोर्टर कोलकाता के मालिक कृष्ण कुमार केडिया को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. यह मामला 21 मार्च, 1997 को सीबीआइ द्वारा दर्ज किया गया […]

– अलकतरा घोटाले का मामलान्यायालय संवाददाता, पटना पटना सीबीआइ-2 के विशेष जज सर्वजीत की अदालत द्वारा अलकतरा घोटाले के एक मामले में कास्मो ट्रांसपोर्टर कोलकाता के मालिक कृष्ण कुमार केडिया को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. यह मामला 21 मार्च, 1997 को सीबीआइ द्वारा दर्ज किया गया था. सीबीआइ ने जांच पाया कि वर्ष 1994-95 के बीच पथ निर्माण विभाग सहरसा को हल्दिया से कास्मो ट्रांसपोर्ट कंपनी को दो आपूर्ति आदेश के द्वारा लगभग 1602.3 मीटरिक टन अलकतरा की आपूर्ति करनी थी. ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अलकतरा को हल्दिया कंपनी से उठाया, परंतु उसकी आपूर्ति पथ निर्माण विभाग सहरसा को न करके गबन कर लिया. इससे लगभग 98.14 लाख रुपये सरकारी राजस्व का गबन किया गया. सीबीआइ ने अनुसंधान के बाद 30 अप्रैल, 2003 को पथ निर्माण विभाग के निदेशक पांचू मेहता, कार्यपालक अभियंता भगवान प्रसाद पोद्दार तथा सहरसा के तत्कालीन अभियंता अजय कुमार सहित उक्त ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत ने सीबीआइ द्वारा 24 गवाहों से गवाही करायी गयी. अदालत ने भादवि की धाराएं 465, 471, 420 में दोषी पाते हुए कृष्ण कुमार केडिया को सजा सुनायी.

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