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विप चुनाव पर हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, आज होगी सुनवाई

विधि संवाददाता.पटनापटना उच्च न्यायालय ने विधान परिषद की 24 सीटों पर सात जुलाई को होने वाले चुनाव की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को चुनाव आयोग और सरकार से अब तक हुए स्थानीय निकाय कोटे के चुनावों के बारे में जानकारी […]

विधि संवाददाता.पटनापटना उच्च न्यायालय ने विधान परिषद की 24 सीटों पर सात जुलाई को होने वाले चुनाव की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को चुनाव आयोग और सरकार से अब तक हुए स्थानीय निकाय कोटे के चुनावों के बारे में जानकारी मांगी . कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई होगी. विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर ने लोक हित याचिका दायर कर कहा है कि गलत तरीके से 24 सीटों के लिए चुनाव कराये जा रहे हैं. याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि चुनाव इस प्रकार हो कि प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य का कार्यकाल खत्म हो सके. इससे लगातार इस कोटे क ेसदस्यों की सदन में मौजूदगी बनी रहेगी. लेकिन, चुनाव आयोग और सरकार एक ही साथ सभी 24 सीटों के लिए चुनाव करा रही है.अमीन बहाली में सफल आवेदकों की नियुक्ति पर रोकविधि संवाददाता.पटना पटना उच्च न्यायालय ने अमीन बहाली में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने रविशंकर सिन्हा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगायी है. कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से इस मसले पर उपयुक्त निर्णय लिये जाने की जानकारी नहीं आ जाती, तब तक रोक जारी रहेगी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि स्थायी अमीनों की बहाली की प्रक्रिया के लिए संचिका मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गयी है. इस पर मुख्यमंत्री के स्तर पर विचार किया जाना है. कर्मचारी चयन आयोग ने 152 अमीनों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया था. बाद में पदों की संख्या बढा कर 820 कर दिया गया और 27 नवंबर, 2014 को इससे संबंधित सूची भी जारी कर दी.

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