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पटना : हाल में बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसचिव स्तर के 41 अधिकारियों को अपर समाहर्ता में प्रोन्नति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. लेकिन, जो पैनल बनाया गया था उस पर सवाल उठने लगे हैं. मामला प्रकाश में आते ही प्रधान सचिव ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी. 120 पद […]

पटना : हाल में बिहार प्रशासनिक सेवा के उपसचिव स्तर के 41 अधिकारियों को अपर समाहर्ता में प्रोन्नति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. लेकिन, जो पैनल बनाया गया था उस पर सवाल उठने लगे हैं. मामला प्रकाश में आते ही प्रधान सचिव ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी.

120 पद हैं रिक्त

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार उपसचिव से अपर समाहर्ता कोटि में प्रोन्नति के करीब 120 पद खाली हैं. झारखंड से आये करीब 50 अधिकारियों की प्रोन्नति लंबित थी. विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में 41 अधिकारियों को प्रोन्नति देने पर सहमति बनी.

इसके आधार पर मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पर मंजूरी ली गयी. इसी क्रम में यह खुलासा हुआ कि आठ अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र यानी प्रपत्र गठित है. विभाग के अधिकारियों के अनुसार पैनल पर सहमति मिलना कहीं से भी नियम के विरुद्ध नहीं है. प्रावधान के मुताबिक उन्हें तब तक प्रोन्नति के पद पर अधिसूचित नहीं किया जायेगा, जब तक उनके खिलाफ बने प्रपत्र के मामले में सरकार के स्तर से निबटारा नहीं हो जाता.

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