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अपहरण व रेप के मामले में दंपती को सजा

गोपालगंज. अपहरण एवं रेप के मामले में दोषी पाते हुए एडीजे प्रथम केसरी नंदन गुप्ता की अदालत ने तीन में से दो आरोपितों को दोषी पाते हुए पति को 10 वर्ष तथा पत्नी को तीन वर्ष की सजा सुनायी. भोरे थाना क्षेत्र के चफवा टोला गांव के बंशी कुशवाहा ही नाबालिग पुत्री का 10 अप्रैल, […]

गोपालगंज. अपहरण एवं रेप के मामले में दोषी पाते हुए एडीजे प्रथम केसरी नंदन गुप्ता की अदालत ने तीन में से दो आरोपितों को दोषी पाते हुए पति को 10 वर्ष तथा पत्नी को तीन वर्ष की सजा सुनायी. भोरे थाना क्षेत्र के चफवा टोला गांव के बंशी कुशवाहा ही नाबालिग पुत्री का 10 अप्रैल, 2002 को अपहरण कर लिया गया था. पीडि़त ने गांव के ही कन्हैया भगत, उसकी पत्नी सुभावती देवी तथा रिश्तेदार विजयीपुर थाने के महेशपुर गांव के नंदलाल भगत को आरोपित बनाते हुए केस दर्ज कराया था. महीनों बाद नाबालिग छात्रा को बरामद कर कोर्ट में पेश किया था, जहां उसने नंदलाल भगत पर बंधक बना कर रेप करने तथा कन्हैया भगत एवं एवं उसकी पत्नी पर नंदलाल भगत को मदद करने का बयान दिया था. न्यायालय ने पति कन्हैया भगत को दस वर्ष तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी, वहीं पत्नी सुभावती को तीन वर्ष की सजा दी गयी है.

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