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केवल एयरपोर्ट पर ही पार्सल की होती है स्कैनिंग

– ट्रेन या वाहन से जाने वाले पार्सल की नहीं होती है जांच- आशंका होने पर ही खोला जाता है पार्सल संवाददाता, पटना डाक विभाग के माध्यम से भेजे जाने वाले एक्सप्रेस पार्सल, रजिस्टर्ड पार्सल समेत लॉजिस्टिक पोस्ट की जांच केवल एयरपोर्ट पर ही होती है. एयरपोर्ट पर बैग की स्कैनिंग की जाती है. इसके […]

– ट्रेन या वाहन से जाने वाले पार्सल की नहीं होती है जांच- आशंका होने पर ही खोला जाता है पार्सल संवाददाता, पटना डाक विभाग के माध्यम से भेजे जाने वाले एक्सप्रेस पार्सल, रजिस्टर्ड पार्सल समेत लॉजिस्टिक पोस्ट की जांच केवल एयरपोर्ट पर ही होती है. एयरपोर्ट पर बैग की स्कैनिंग की जाती है. इसके बाद ही पार्सल को अन्य जगहों पर भेजा जाता है. जबकि ट्रेन या वाहन के माध्यम से भेजे जाने वाले पार्सल की किसी प्रकार की जांच नहीं होती है. हां, लेकिन किसी आर्टिकल पर किसी प्रकार का शक होने पर ही उसे खोला जाता है और उसकी जांच की जाती है. इधर, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हर आर्टिकल की जांच करना संभव नहीं है. यह है नियम : पार्सल में कोई भी प्रतिबंधित सामान नहीं भेजा जाना है. डाक विभाग के सेक्शन 4 (क्लॉज नंबर 209) के मुताबिक कोई भी ऐसा चीज, जो उस समय, उस जगह के लिए मना किया गया हो. कोई ऐसा पेंटिंग, फोटोग्राफ, अश्लील फोटो नहीं भेजा जाना है. कोई भी पत्र, पोस्टकार्ड पर किसी तरह का गलत फोटो नहीं भेजा जाना है. किसी भी प्रकार का एक्सप्लोसिव आइटम नहीं भेज सकते हैं. किसी भी प्रकार का लॉटरी या टिकट जो बैन किया गया हो. किसी भी प्रकार का समाचारपत्र, जो रजिस्ट्रेशन न हो, उसे नहीं भेजना है. चरस, गांजा या नशीला पदार्थ नहीं भेज सकते हैं. होती है कार्रवाई : किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सामान भेजे जाने पर भेजने वाले व्यक्ति पर आइपीसी की धारा के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. एक्सप्रेस पार्सल के तहत 35 किलोग्राम तक का सामान भेज सकते हैं. जबकि लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए कम-से-कम वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए, तभी इसके माध्यम से भेजा जा सकता है.

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