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कंपनी एक्ट के हिसाब से अपडेट होने की जरूरत

– कंपनी एक्ट पर ट्रेनिंग कार्यक्रम संवाददाता, पटना द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 के कंपनी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन पर एक दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में ब्रांच के चेयरमैन सीए हीरानाथ मिश्रा ने कहा कि सभी को कंपनी एक्ट के हिसाब से अपडेट होने की जरूरत है […]

– कंपनी एक्ट पर ट्रेनिंग कार्यक्रम संवाददाता, पटना द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 के कंपनी एक्ट के इंप्लीमेंटेशन पर एक दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में ब्रांच के चेयरमैन सीए हीरानाथ मिश्रा ने कहा कि सभी को कंपनी एक्ट के हिसाब से अपडेट होने की जरूरत है ताकि कोई भी गलत प्रोविजन ना कर पाये. टेक्नीकल सेशन में सीए नीतेश ने कहा कि कंपनी एक्ट में जो प्रविजन हैं उनमें सही रिपोर्टिंग जरूरी है. अगर यह बदल गई तो आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है. फॉर्मेट के हिसाब से प्रोपर रिपोर्ट करना होगा. सही आइटम वाइज कैलकुलेट करना होगा. कार्यक्रम में सीआईआरसी के चेयरमैन सीए उमेश गर्ग कंपनी एक्ट के तहत एक एक चीज को प्रोपर ऑडिट करने की सलाह दी. दूसरे सत्र में ए नागी ने अपने वक्तव्य दिये. मौके पर सीए रवि शंकर दूबे, दिपंकर सरकार समेत करीब ढाई सौ सदस्य शामिल हुए थे.

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