पटना: अब कॉलेज व यूनिवर्सिटी कैंपस में धूम्रपान करनेवाले सावधान हो जाएं. अगर आप धूम्रपान रहित जोन में धूम्रपान करते पकड़े गये, तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है. धूम्रपान रहित जोन बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने फिर से सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को सकरुलर जारी किया है.
यहीं नहीं, एक सौ मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. धूम्रपान के विरुद्ध स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए पोस्टर, सेमिनार व अन्य कार्यक्रम अभियान के तहत करवाने को कहा गया है. सभी कॉलेज व यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर तंबाकू विरोधी नियमों को डालने का निर्देश दिया है.
कॉलेज के पास दुकानें हैं, तो उन्हें जल्द हटाएं : यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को भेजे गये अपने सकरुलर में 30 अक्तूबर 2006 के ही सकरुलर का हवाला देते हुए कहा कि एक मई 2004 को सिगरेट व तंबाकू एक्ट लागू हुआ था. इसके तहत यूनिवर्सिटी और उससे मान्यता प्राप्त कॉलेजों के बाहर बोर्ड लगाए जाएं, जिस पर लिखा हो कि एक सौ मीटर के दायरे में सिगरेट व तंबाकू की बिक्री नहीं होनी चाहिए.
टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ व कॉलेजों के स्टाफ से कहा जाये कि वे धूम्रपान न करें.
यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के कुछ अधिकारियों को नियमों को लागू करवाने के लिए अधिकृत किया जाये. अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेजों के आसपास कोई तंबाकू उत्पाद की दुकान है, तो उसे हटाया जाये.