यह व्यापक मामला है इसके लिए सीबीआइ को खुद ही पहल करनी चाहिए थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की अपील को नकारते हुए इस याचिका की सुनवाई भी बंद कर दी. खंडपीठ ने कहा कि धान खरीद के इस मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई को निर्देश दिया गया है. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य सरकार की एजेंसी इसकी जांच नहीं कर सकती. उन्हें सीबीआइ पर ही भरोसा है. कोर्ट के मना करने के बाद भी जब याचिकाकर्ता के वकील तैयार नहीं हुए तो खंडपीठ ने कहा कि तब केस को ही बंद कर देते हैं. इसके पहले राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त सालिसिटर जेनरल मनिंद्र सिंह ने खंडपीठ को कहा कि इस मामले की जांच सीबीआइ कर सकती है, लेकिन इसके लिए कोर्ट का आदेश जरूरी होगा.
Advertisement
धान खरीद मामले की नहीं होगी सीबीआइ जांच : हाइकोर्ट
पटना. धान खरीद मामले की अब सीबीआइ जांच नहीं होगी. पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के क्रम में यह साफ कर दिया कि सीबीआइ जांच का वह आदेश नहीं देगा. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के क्रम में सीबीआइ को कड़ी फ टकार लगायी. खंडपीठ […]
पटना. धान खरीद मामले की अब सीबीआइ जांच नहीं होगी. पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के क्रम में यह साफ कर दिया कि सीबीआइ जांच का वह आदेश नहीं देगा. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के क्रम में सीबीआइ को कड़ी फ टकार लगायी. खंडपीठ ने कहा कि सीबीआइ को गुमान नहीं करना चाहिए. उसे कोर्ट के आदेश का भी इंतजार नहीं करना चाहिए.
मनिंद्र सिंह की इस दलील पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सीबीआइ को अहंकार नहीं करना चाहिए. यदि ऐसा है तो यह नासमझी है. कोर्ट जब आदेश देगी तो उसे पालन करना ही होगा. लेकिन उसे खुद ही इस केस को स्वीकारना चाहिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि धान खरीद में हुई गड़बड़ी के मामले में अब तक 1785 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. करीब 15 हजार करोड़ रुपये की गड़बड़ी का मामला है. इनमें 425 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है. दो हजार चावल मिलरों पर बकाया है. चार सौ मिलरों ने पूरा पैसा सरकार को वापस कर दिया है. नौ से से अधिक ने एक से दो किस्त का भुगतान किया है, जबकि 626 ने एक पैसा नहीं जमा किया है. सीबीआइ के वकील विपिन कुमार सिंह और रोहित जेटली भी उपस्थित थे.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement