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बच्ची की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा जिले की स्थानीय अदालत ने सिंहेश्वर थाना अंतर्गत चंपानगर गांव में एक बच्ची की गला दबाकर हत्या के जुर्म में एक अभियुक्त को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी. तदर्थ न्यायालय (चतुर्थ) के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने चंपानगर गांव निवासी फूल कुमारी की एक वर्षीय पुत्री सुबिन कुमारी […]

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा जिले की स्थानीय अदालत ने सिंहेश्वर थाना अंतर्गत चंपानगर गांव में एक बच्ची की गला दबाकर हत्या के जुर्म में एक अभियुक्त को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

तदर्थ न्यायालय (चतुर्थ) के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने चंपानगर गांव निवासी फूल कुमारी की एक वर्षीय पुत्री सुबिन कुमारी की गला दबाकर हत्या के जुर्म में उसके पडोसी अजय चौहान को आज आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

गत छह अप्रैल की रात्रि में शराब के नशे में धुत अजय चौहान ने फुल कुमारी (22) के घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इसी दौरान फूल कुमारी के पास सोई उसकी एक वर्ष की बच्ची सुबिन कुमारी रोने लगी. चौहान ने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी थी. महिला द्वारा शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गये और अजय चौहान को पकडकर पुलिस के हवाले कर दिया.

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