– बीडीओ ने जारी किया नया फरमान -पंचायत सचिव के जांच प्रतिवेदन के बाद ही जमा होंगे आवेदन- हाल आरटीपीएस काउंटर बैकुंठपुर का संवाददाता, गोपालगंजयहां तो लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम कानून पर साहब का आदेश भारी है. बिहार सरकार के द्वारा 15 अगस्त, 2011 को आरटीपीएस अधिनियम को लागू किया गया. साथ ही सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया, लेकिन आरटीपीएस अधिनियम को दरकिनार करते हुए बैकुंठपुर के बीडीओ ने नया फरमान जारी कर दिया है. साहब के इस नये फरमान से न सिर्फ पेंशन के लाभुकों की परेशानी बढ़ गयी है, बल्कि आरटीपीएस काउंटर पर सक्रिय दलालों की चांदी कट रही है. बैकुंठपुर के बीडीओ ने सभी प्रकार का पेंशन आवेदन पंचायत सचिव के जांच प्रतिवेदन के बाद जमा किये जाने का आदेश जारी किया है. इससे लाभुकों को योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा 21 दिनों के अंदर नहीं मिल रहा है. क्या कहते हैं बीडीओपेंशन आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आदेश निर्गत किया गया है, ताकि सही लाभुक ही पेंशन आवेदन जमा कर सके. पेंशन योजना में दलालों के सक्रिय होने की जानकारी नहीं है. अगर ऐसी शिकायत मिली, तो कार्रवाई की जायेगी.दिनेश कुमार सिंह
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यहां तो कानून पर भारी है साहब का आदेश
– बीडीओ ने जारी किया नया फरमान -पंचायत सचिव के जांच प्रतिवेदन के बाद ही जमा होंगे आवेदन- हाल आरटीपीएस काउंटर बैकुंठपुर का संवाददाता, गोपालगंजयहां तो लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम कानून पर साहब का आदेश भारी है. बिहार सरकार के द्वारा 15 अगस्त, 2011 को आरटीपीएस अधिनियम को लागू किया गया. साथ ही सभी […]
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