विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय में शुक्रवार को नर्स बहाली मामले में दायर याचिका की सुनवाई पूरी हुई. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सुनवाई खत्म होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. वंदना कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में बी और ए ग्रेड की नर्स की बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाये गये हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिन नसार्ें को काम करने का कोई अनुभव नहीं था, उन्हें साक्षात्कार में पास कर दिया गया. यहां तक कि किस आधार पर मेरिट सूची बनी इसे भी सार्वजनिक नहीं किया गया. दूसरी ओर राज्य कर्मचारी चयन आयोग का तर्क था कि मेधा सूची सही प्रकार से तैयार की गयी है. जो आवेदक असफल हो गये हैं उन्होंने याचिका दायर की है. गौरतलब है कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने नर्स के पद पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया था. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.—–बेचते थे शराब, कहते हैं चाय बेच रहेबकरी बाजार का मामलाविधि संवाददाता,पटनाहइकोर्ट ने न्यू मार्केट के बकरी बाजार के दो दुकानदारों को यह कहते हुए कोई राहत नहीं दी कि वे बेचते हैं शराब और याचिका दायर कर कहा कि उनकी चाय की दुकान है. न्यायाधीश ज्योति शरण की कोर्ट में यह वाकया सामने आया. जितेंद्र साह और विनोद पांडेय ने याचिका दायर कर कहा कि बकरी बाजार में उनकी चाय की दुकान है, जिसे हटाने का आदेश दिया गया है. इसी संबंध में एक अन्य याचिका भी दायर की गयी जिसमें कहा गया कि दोनों दुकानदार अपनी दुकान में शराब बेचते हैं और याचिका में चाय की दुकान की बात कह रहे हैं. इस पर कोर्ट ने दोनों को फटकारते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.
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हाइकोर्ट : नर्स बहाली मामले में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय में शुक्रवार को नर्स बहाली मामले में दायर याचिका की सुनवाई पूरी हुई. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सुनवाई खत्म होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. वंदना कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में बी और ए ग्रेड की नर्स की बहाली में बड़े पैमाने पर […]
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