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टेक्सटाइल्स पार्कों को भी मिलेगा निबंधन व स्टांप ड्यूटी में छूट

टेक्सटाइल्स पार्कों को भी मिलेगा निबंधन व स्टांप ड्यूटी में छूट : पटना. बिहार में निजी औद्यौगिक क्षेत्र व फूड पार्कों की तर्ज पर अब टेक्सटाइल्स पार्कों को भी स्टांप ड्यूटी, निबंधन शुल्क और भूमि खरीद शुल्क में छूट मिलेगी. औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अब-तक औद्यौगिक क्षेत्र, औद्यौगिक प्रांगण, समेकित आधारभूत संरचना विकास, निर्यात […]

टेक्सटाइल्स पार्कों को भी मिलेगा निबंधन व स्टांप ड्यूटी में छूट : पटना. बिहार में निजी औद्यौगिक क्षेत्र व फूड पार्कों की तर्ज पर अब टेक्सटाइल्स पार्कों को भी स्टांप ड्यूटी, निबंधन शुल्क और भूमि खरीद शुल्क में छूट मिलेगी. औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अब-तक औद्यौगिक क्षेत्र, औद्यौगिक प्रांगण, समेकित आधारभूत संरचना विकास, निर्यात प्रोत्साहन जोन और ग्रोथ सेंटर की स्थापना और विकास के लिए ही स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया था. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के प्रावधानों की व्याख्या एवं समाधन के लिए हुई बैठक में सर्वसम्मति से टेक्सटाइल्स पार्कों को भी स्टांप ड्यूटी, निबंधन शुल्क और भूमि खरीद मामले में छूट देने का निर्णय लिया गया. टेक्सटाइल्स पार्को को भी निजी औद्यौगिक क्षेत्र व फूडपार्कों की तर्ज पर छूट मिलने से भागलपुर, मधुबनी और सीवान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी रहात मिलेगी.

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