विधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को पटना के डीएम अभय कुमार सिंह को बड़ी राहत देते हुए अवमाननावाद के मुकदमे को खत्म कर दिया. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने डीएम की याचिका पर सुनवाई की और उन्हें अवमाननावाद से मुक्त कर दिया. हालांकि,पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉ मीरा कुमार की माता इंद्राणी देवी के नाम जमीन बंदोबस्ती का मामला चलता रहेगा. डॉ मीरा कुमार ने अपनी मां के नाम मैनपुरा इलाके की सात एकड़ के करीब जमीन की बंदोबस्ती नहीं करने की शिकायत को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इधर,डीएम का कहना था कि उक्त जमीन की बंदोबस्ती इसलिए नहीं की जा सकती कि सरकारी रिकॉर्ड में वह जमीन गैर मजरूआ दिखाई गयी है. इस पर मीरा कुमार की ओर से डीएम के खिलाफ अवमाननावाद का मुकदमा चलाने की याचिका दायर की गयी. इसके खिलाफ डीएम ने व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर कर अवमाननावाद नहीं चलाये जाने की अपील की थी. डीएम की अपील पर सुनवाई के बाद उन्हें अवमाननावाद से मुक्त कर दिया गया.
पटना डीएम को हाइकोर्ट ने दी राहत
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