न्यायालय संवाददाता, पटना पटना के एडीजे-तीन रविशंकर सिन्हा की अदालत ने हत्या के मामले में जानीपुर के सोरंगपुर निवासी अनिल राम व नगवा निवासी सिंहासन पासवान को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्त गण अपने अन्य साथियों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर 10 जुलाई, 1998 को छह बजे शाम में जानीपुर बाजार के टैंपू स्टैंड एजेंट सुदामा राम को गोली मार कर घायल कर दिया था. उसकी पीएमसीएच ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी. इसकी प्राथमिकी (256/98 ) विजय यादव ने जानीपुर थाने में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 17 सितंबर, 1999 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. इसमें नौ गवाहों से गवाही करवायी गयी. अदालत ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.
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हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद व जुर्माना
न्यायालय संवाददाता, पटना पटना के एडीजे-तीन रविशंकर सिन्हा की अदालत ने हत्या के मामले में जानीपुर के सोरंगपुर निवासी अनिल राम व नगवा निवासी सिंहासन पासवान को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्त गण अपने अन्य साथियों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर 10 जुलाई, 1998 को छह बजे […]
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