विधि संवाददाता, पटना.पटना हाइकोर्ट ने भी माना है कि धान खरीद में बड़े पैमाने पर पैसे का गबन किया गया है. कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआइ को भी सौंप सकता है. मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी, जिसके दौरान हाइकोर्ट ने सीबीआइ के वकील को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह के दो सदस्यीय खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में एसके राय द्वारा दायर लोकहित याचिका सही है. अदालत को दर्जनों शिकायतें मिल रही हैं. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि धान खरीद मामले में बड़े पैमाने पर बिचौलिये, राज्य खाद्य निगम और मिलर के बीच सांठगांठ है. इसमें 600 करोड़ से ज्यादा गबन की आशंका है. वहीं, कोर्ट का कहना है कि यह गबन हजार करोड़ से भी ज्यादा है. अधिकारी, बिचौलिये व मिलर की मिलीभगत के बगैर धान खरीद किये पैसे निकाल लिये जाते हैं. किसानों का बोनस भी खा जाते हैं. खंडपीठ ने राज्य सरकार को बताने के लिए कहा है कि वह इस अनियमितता को रोकने व दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है.
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हाइकोर्ट ने माना, धान खरीद बड़ा घोटाला, जांच की जरूरत
विधि संवाददाता, पटना.पटना हाइकोर्ट ने भी माना है कि धान खरीद में बड़े पैमाने पर पैसे का गबन किया गया है. कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआइ को भी सौंप सकता है. मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी, जिसके दौरान हाइकोर्ट ने सीबीआइ के वकील को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा […]
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