Advertisement
नि:शक्तों को ऑनलाइन टिकट में भी छूट
पटना: नि:शक्त रेल यात्रियों को यात्र छूट का लाभ उठाने के लिए काउंटर-दर-काउंटर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जल्द ही नि:शक्त यात्रियों को फोटो आइडी कार्ड युक्त यूनिक नंबर जारी किया जायेगा, जिस पर वे लोग ऑनलाइन टिकट पर भी छूट का लाभ ले सकेंगे. फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत नार्दन रेलवे में […]
पटना: नि:शक्त रेल यात्रियों को यात्र छूट का लाभ उठाने के लिए काउंटर-दर-काउंटर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जल्द ही नि:शक्त यात्रियों को फोटो आइडी कार्ड युक्त यूनिक नंबर जारी किया जायेगा, जिस पर वे लोग ऑनलाइन टिकट पर भी छूट का लाभ ले सकेंगे. फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत नार्दन रेलवे में चलायी जा रही है. लेकिनरेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु की घोषणा के बाद इसे पूर्व मध्य रेल सहित सभी जोन व मंडलों में लागू किया जा रहा है.
काउंटर पर दिखाने होते हैं कागजात
नि:शक्त रेल यात्री को किराये में 75 फीसदी की छूट मिलती है. उनके साथ एक स्कॉर्ट व्यक्ति का भी किराया 75 फीसदी कम लगता है. मौजूदा व्यवस्था में उनको काउंटर से ही टिकट मिल सकता है, जिसके लिए उनको अपने कागजात दिखाने होते हैं. मगर, नयी व्यवस्था लागू होने पर नि:शक्त रेल यात्री यूनिक आइडी नंबर डाल कर ऑनलाइन भी टिकट कटा सकेंगे. काउंटर पर भी उनको सिर्फ कार्ड का फोटो कॉपी ही जमा कराना होगा.
पीआरएस में फीड होगा डाटाबेस
कार्ड बन जाने पर उसका यूनिक नंबर पीआरएस डाटाबेस में फीड कर दिया जायेगा. आवेदक को फोन के माध्यम से कार्ड बनने की जानकारी दी जायेगी, जिसे वह उचित कागजात दिखा कर प्राप्त करेंगे. संबंधित जोनल रेलवे के ज्यूरीडिक्शन में आनेवाले अस्पताल से निर्गत कन्सेसन सर्टिफिकेट की ही मान्यता मिलेगी. यूटीएस या पीआरएस काउंटर पर टिकट लेते समय उनको यूनिक आइडी कार्ड का फोटो कॉपी जमा कराना होगा, जबकि ऑनलाइन टिकट कटाने समय इसका यूनिक नंबर देना होगा.
नया कार्ड बनाने के लिए फिर वही प्रक्रिया
अधिकारियों के मुताबिक कार्ड खो जाने या या उसकी वैधता समाप्त होने पर पुन: वही प्रक्रिया दुहरानी होगी. यह प्रक्रिया कार्ड की वैधता खत्म होने से तीन महीने पहले ही अपनानी होगी. इंटरनेट से छूट का टिकट कटाने पर यात्र के दौरान वैध कागजात के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप का प्रिंट आउट भी साथ रखना होगा. फ्रॉड की स्थिति में कार्ड को तत्काल ब्लॉक कर दिया जायेगा.
मंडल मुख्यालय में करना होगा आवेदन
यूनिक आइडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को सबसे पहले मंडल मुख्यालय में सीनियर डीसीएम के पास आवेदन करना होगा. इस आवेदन के साथ उनको कन्सेसन सर्टिफिकेट, फोटो आइडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे. इसके बाद कॉर्मिशयल इंस्पेक्टर के माध्यम से इन कागजातों की जांच करायी जायेगी. यह जांच निर्धारित समय में पूरी होगी. इसके बाद कॉर्मिशयल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर यूनिक आइडी कार्ड जारी कर दिया जायेगा. इस कार्ड की वैधता पांच साल की होगी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement