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15 दिनों में मिलेगा फसल क्षति का मुआवजा: मुख्य सचिव

जिलों को तीन दिनों में किसानों की सूची सौंपने का निर्देश संवाददाता, पटनाबारिश, आंधी और ओला से फसलों की हुई क्षति का मुआवजा किसानों को 15 दिनों के अंदर मिलेगा. इसके लिए सभी जिलों के डीएम को तीन दिनों के अंदर फसल, घर और जान-माल की क्षति का ब्योरा सौंपने का निर्देश दिया गया है. […]

जिलों को तीन दिनों में किसानों की सूची सौंपने का निर्देश संवाददाता, पटनाबारिश, आंधी और ओला से फसलों की हुई क्षति का मुआवजा किसानों को 15 दिनों के अंदर मिलेगा. इसके लिए सभी जिलों के डीएम को तीन दिनों के अंदर फसल, घर और जान-माल की क्षति का ब्योरा सौंपने का निर्देश दिया गया है. सूची मिलने के साथ ही जिलों में कैंप लगा कर किसानों को मुआवजा दिया जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बुधवार को मुख्य सचिव ने यह निर्णय राज्य के सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ली. सभी डीएम से राज्य फसलों की हुई क्षति का ब्योरा देने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि इस आपदा में जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दे दिया गया है. फसलों की क्षति के बारे में उन्होंने बताया कि मसूर और चना की अधिक क्षति हुई है. आंधी के कारण गेहूं और मकई के साथ आम-लीची को भी क्षति हुई है. मुख्य सचिव ने कहा कि क्षति की सूचना के लिए जिलों को प्रपत्र जारी किया गया है. जिलों से फसल क्षति का ब्योरा से संबंधित किसानों की सूची मिलते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसे 15 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि क्षति के ब्योरा तीन दिनों के अंदर सौंपने का निर्देश दिया गया है. किसानों की सूची मिलते ही मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.

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