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डीबीटीएल नहीं, तो बाजार दर पर सिलिंडर

31 मार्च तक डीबीटीएल फॉर्म जमा नहीं करानेवालों को एक अप्रैल से बाजार दर पर ही गैस सिलिंडर खरीदनी होगी. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसको लेकर पहले ही निर्देश जारी कर रखा है. इस नियम का हवाला देते हुए कई एजेंसियों ने पहले ही डीबीटीएल फॉर्म नहीं भरनेवाले ग्राहकों के सिलिंडर डिलीवरी पर रोक लगा रखी […]

31 मार्च तक डीबीटीएल फॉर्म जमा नहीं करानेवालों को एक अप्रैल से बाजार दर पर ही गैस सिलिंडर खरीदनी होगी. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसको लेकर पहले ही निर्देश जारी कर रखा है. इस नियम का हवाला देते हुए कई एजेंसियों ने पहले ही डीबीटीएल फॉर्म नहीं भरनेवाले ग्राहकों के सिलिंडर डिलीवरी पर रोक लगा रखी है. लेकिन, एक अप्रैल से यह नियम पूरी तरह से प्रभावी हो जायेगा. अब सभी ग्राहकों को डीबीटीएल के दायरे में आना अनिवार्य होगा.

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