वे किसी प्रकार अगल-बगल होते हुए निकल जाते हैं या फिर किसी प्रकार वाहनों से बचते-बचाते निकलने की कोशिश करते हैं. यदि पुलिस इनकी परेशानी समझ ले और गाड़ियों को रोक लेती है, तो ही राहगीर आराम से सड़क पार कर पाते हैं. यदि अभियान के पहले नया जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया होता, तो यातायात पुलिस इसे लेकर भी जागरूकता अभियान चला सकती थी.
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गड़बड़ है जीरो टॉलरेंस जोन
पटना: यदि आप किसी को जागरूक कर रहे हैं और खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे है, तो फिर वह जागरूकता अभियान किस काम का? इन दिनों शहर में कुछ इसी प्रकार जीरो टॉलरेंस जोन बनाया गया है और वहां पर रोज अभियान चलाया जा रहा है. इसमें सबसे ज्यादा जोर वाहन चालकों […]
पटना: यदि आप किसी को जागरूक कर रहे हैं और खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे है, तो फिर वह जागरूकता अभियान किस काम का? इन दिनों शहर में कुछ इसी प्रकार जीरो टॉलरेंस जोन बनाया गया है और वहां पर रोज अभियान चलाया जा रहा है. इसमें सबसे ज्यादा जोर वाहन चालकों के कागजात के अपडेट होने के साथ यातायात नियमों और सुरक्षा पर दिया जा रहा है. लेकिन, इसकी सारी कवायद बेमतलब दिखायी दे रही है, जब आप खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.
राजधानी के हड़ताली मोड़ को जीरो टॉलरेंस जोन बनाया गया है,वहां जेब्रा क्रॉसिंग का नामोनिशान नहीं है. एक साल से भी ज्यादा समय पहले बनाये गये जेब्रा क्रॉसिंग के निशान मिट गये हैं. इस कारण ना तो क्रॉसिंग के नियमों का पालन आम लोग कर रहे हैं ना ही परिवहन या यातायात पुलिस ही पहल कर रही है. हड़ताली मोड़ चौराहे पर जब ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को रोकती है, तो निशान नहीं रहने की स्थिति में वाहन क्रॉसिंग को कब के क्रास कर गये होते हैं. इससे सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलनेवाले बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्गो को होती है.
क्या कहते हैं डीटीओ?
डीटीओ दिनेश राय प्रभात खबर को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. जिस ओर हमारा ध्यान नहीं था. हम इस दिशा में वरीय अधिकारियों को सूचित करेंगे और जीरो टॉलरेंस जोन को अन्य मानकों पर भी खरा उतारने का प्रयास करेंगे. अभियान के अगले चरण के पहले हम इस दिशा में पहल करेंगे.
क्या हैं नियम?
जेब्रा क्रॉसिंग के पहले वाहन चालक रुकते हैं और पैदल सड़क पार करने के लिए लोग इस क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं. यदि वाहन चालक जान-बूझ कर जेब्रा क्रॉसिंग को नजरअंदाज करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए जुर्माना करने का अधिकार है.
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