पटना: यदि अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं. बिना जांच-पड़ताल किये खरीदारी आपको परेशानी में डाल सकती है. संभव है कि जिस अपार्टमेंट में आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, उस पर रोक लगी हो. पटना नगर निगम ने हाइकोर्ट के निर्देश पर 20 फुट से कम चौड़ी सड़क या गलियों में 11 मीटर से अधिक ऊंचाई की निर्माणाधीन भवनों पर रोक लगा रखी है.
निगम ने प्रतिबंधित निर्माणाधीन अपार्टमेंटों की सूची फोटो के साथ वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है. साथ ही प्रतिबंधित अपार्टमेंटों के लोकेशन को गूगल अर्थ में भी देख जा सकता है.
बिना पूर्णता प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा मालिकाना हक : अपार्टमेंट लेते समय यह सुनिश्चित कर लें कि बिल्डर द्वारा नगर निगम को पूर्णता प्रमाणपत्र जमा किया गया है या नहीं. इसके बाद पटना नगर निगम से अधिभोग अनुमति (ऑकूपेंसी परमिशन) मिला है या नहीं. अगर निगम द्वारा अधिभोग अनुमति नहीं मिली है और पूर्णता प्रमाणपत्र भी जमा नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपार्टमेंट या उसके हिस्से का कब्जा नहीं माना जायेगा.