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सचिवालय सहायक परीक्षा मामले में फैसला सुरक्षित

पटना : हाइकोर्ट ने सचिवालय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2010 को रद्द करने के मामले में याचिका की सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और अंजना मिश्र के खंडपीठ में सुनवाई पूरी हुई. राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने एकल पीठ के फैसले के आधार पर पहले ही चार सवालों […]

पटना : हाइकोर्ट ने सचिवालय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2010 को रद्द करने के मामले में याचिका की सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और अंजना मिश्र के खंडपीठ में सुनवाई पूरी हुई. राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने एकल पीठ के फैसले के आधार पर पहले ही चार सवालों को गलत मानते हुए परीक्षाफल जारी कर दिया था.
इस आधार पर सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति भी कर ली गयी,लेकिन नियुक्ति से वंचित आवेदकों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. आवेदकों ने कोर्ट के समक्ष इस मामले को उठाते हुए कहा था कि परीक्षा में सिर्फ चार सवाल ही गलत नहीं थे और भी गड़बड़ियां थीं. हालांकि एकल पीठ ने इसे मान लिया और रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था.
आयोग का तर्क था कि गड़बड़ियों को आधार बनाया जायेगा, तो नये सिरे से परीक्षाफल तैयार करना होता. आवेदकों की तरफ से अभिनव श्रीवास्तव, दीनू कुमार और कुमार कौशिक ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी है. सवाल और उत्तरपत्र की बड़ी गड़बड़ी को नजर अंदाज किया गया है. आयोग के वकील ने कहा कि विशेषज्ञों की राय से चार सवाल हटाये गये थे.

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