पटना : पंचायती राज विभाग ने जिला पर्षदों को गैर तकनीकी पदों पर भी ठेका पर बहाली करने की अनुमति दे दी है. राज्य सरकार या जिला पर्षद के सेवानिवृत्त चार कोटि के कर्मचारियों की बहाली ठेके पर होगी. अधिकतम 65 साल की उम्रवालों को ही बहाल किया जायेगा. राज्य में हर जिले में एक जिला पर्षद है.
11 माह के लिए नियुक्ति
पंचायती राज मंत्री डॉ भीम सिंह ने कहा कि जिला पर्षदों के अधिकतर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने व रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण कार्यो के निष्पादन में कठिनाई हो रही है. जिला पर्षदों से मिले सुझावों के आधार पर ही सरकार ने ठेके पर गैर तकनीकी कर्मचारियों को बहाल करने की अनुमति दी है.
वैसे कर्मचारियों का मानदेय जिला पर्षदों को ही देना होगा. एक पद पर अधिकतम दो कर्मियों की सेवा निर्धारित मानदेय पर ली जा सकेगी. वैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ही सेवा ली जायेगी, जिन पर सेवाकाल के दौरान निगरानी या विभागीय कार्रवाई का कोई आरोप न हो. अधिकतम 11 महीनों के लिए ही बहाली होगा. सेवा संतोषप्रद होने पर 11 महीने का विस्तार दिया जायेगा.
यह विस्तार तब तक किया जा सकता है, जब तक कि उम्र 65 वर्ष न हो जाये. रिक्त पद पर अगर नियुक्ति या प्रोन्नति हो जाती है, तो ठेके पर बहाल कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी.