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सूचना मांगी, तो विद्युत इंजीनियर ने छापेमारी कर लगा दिया जुर्माना

फतुहा प्रमंडल का मामलासंवाददाता, पटनासाउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के फतुहा प्रमंडल क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी में रहनेवाले राजेश कुमार गुप्ता के मकान में वर्ष 2005 में छापेमारी की गयी. इसमें बिजली चोरी करते पकड़ा गया था. इसको लेकर जुर्माना लगाया गया, तो उन्होंने इसका भुगतान कर दिया. इसके बाद मकान में दो मीटर लगाने […]

फतुहा प्रमंडल का मामलासंवाददाता, पटनासाउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के फतुहा प्रमंडल क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी में रहनेवाले राजेश कुमार गुप्ता के मकान में वर्ष 2005 में छापेमारी की गयी. इसमें बिजली चोरी करते पकड़ा गया था. इसको लेकर जुर्माना लगाया गया, तो उन्होंने इसका भुगतान कर दिया. इसके बाद मकान में दो मीटर लगाने की बात हुई. इनमें एक घरेलू व दूसरा व्यावसायिक कनेक्शन शामिल हैं, लेकिन घरेलू कनेक्शन का मीटर नहीं लगा. इसके लिए वह वर्ष 2013 से आवेदन देता रहा, पर सुनवाई नहीं हुई. इसको लेकर उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत फरवरी में आवेदन किया. इसके बाद फतुहा प्रमंडल के अभियंता ने गुप्ता के मकान में छापेमारी की, जिसमें व्यावसायिक कनेक्शन में स्वीकृत लोड से ज्यादा विद्युत भार उपयोग करने के आरोप लगाते हुए उस पर 98 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. सूत्रों के अनुसार गुप्ता के उपभोक्ता संख्या 1505085 है. इस पर एक किलोवाट विद्युत भार स्वीकृत है. वहीं छापेमारी में 25430 वाट विद्युत भार का आकलन किया गया. इस पर राजेश गुप्ता ने बताया कि वह बिजली बिल का लगातार भुगतान कर रहा है. हालांकि बिल पर खपत बिजली का यूनिट अंकित नहीं रहता है. अब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गयी, तो बिजली चोरी का आरोपित बना दिया गया.

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