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‘इंदिरा आवास योजना में मुखिया करता है धांधली’

पटना: सर इंदिरा आवास योजना में मुखिया, पंचायत सचिव सब धांधली करता है. घोसवरी में सही व्यक्ति को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है सर कुछ कीजिए. घोसवरी के रामाश्रय राय यही फरियाद लेकर गुरुवार को डीएम के जनता दरबार में पहुंचे. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास के आवेदकों के साथ मुखिया […]

पटना: सर इंदिरा आवास योजना में मुखिया, पंचायत सचिव सब धांधली करता है. घोसवरी में सही व्यक्ति को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है सर कुछ कीजिए. घोसवरी के रामाश्रय राय यही फरियाद लेकर गुरुवार को डीएम के जनता दरबार में पहुंचे. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास के आवेदकों के साथ मुखिया व अन्य द्वारा टालमटोल किया जाता है. योजना के चयन से लेकर क्रियान्वयन में धांधली की जाती है.
इस पर डीएम ने घोसवरी प्रखंड के नोडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता को जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा. इसी प्रकार कमला नेहरू नगर की शायरा खातून व विद्यापति कॉलोनी की शकीला खातून ने भी इंदिरा आवास के संबंध में शिकायत की. डीएम ने उनका आवेदन नगर विकास विभाग को भेज दिया. सालिमपुर के प्रभात कुमार ने जमीन का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की गयी. डीएम ने बख्तियारपुर सीओ को रिपोर्ट देने के लिए कहा है. मसौढ़ी के संजय कुमार की जमीन के दखल कब्जा से संबंधित शिकायत पर वहां के एसडीओ को कार्रवाई करने के लिए कहा गया.
डीएम अभय कुमार सिंह ने गुरुवार को जनता दरबार में सभी अधिकारियों को शिकायतों को तय समय में निबटारे का निर्देश दिया. जनता दरबार में 114 फरियादियों ने आवेदन दिये. डीएम ने बताया गया कि निजी जमीन तथा पारिवारिक झगड़ों से संबंधित ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए. निजी जमीन से संबंधित मामलों के निबटारे के लिए या तो सिविल न्यायालय में रीट दायर करने अथवा संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता के कोर्ट में बीएलडीआर एक्ट के तहत वाद दायर करने की सलाह फरियादियों को दी गयी है. इस अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता को निजी जमीन से संबंधित मामलों का निष्पादन तीन माह के अंदर करना है.

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