22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मुजफ्फरपुर छोड़ सभी मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक हटेंगे

एमसीआइ ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की विभागीय कार्रवाई पटना : श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर को छोड़ सभी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अधीक्षक हटेंगे. बुधवार को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है. पीएमसीएच अधीक्षक को […]

एमसीआइ ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख की अनुशंसा
स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की विभागीय कार्रवाई
पटना : श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर को छोड़ सभी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अधीक्षक हटेंगे. बुधवार को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है. पीएमसीएच अधीक्षक को भी हटाने की अनुशंसा की गयी है. संभवत: स्वास्थ्य विभाग एक सप्ताह में कार्रवाई कर सकता है.
एमसीआइ के रूल के तहत जिस आधार पर पीएमसीएच अधीक्षक को हटाया जा रहा है वही आधार मुजफ्फरपुर अस्पताल को छोड़ सभी मेडिकल कॉलेजों पर लागू होता है.
शैक्षणिक डिग्री में कमी : सूत्रों के मुताबिक दो माह पूर्व एमसीआइ की टीम जब पीएमसीएच परिसर का निरीक्षण करने आयी थी, तो अधीक्षक की शैक्षणिक क्षेत्र में डिग्री कम थी. इस आधार पर अधीक्षक को हटाने का निर्णय लिया गया है. मुजफ्फरपुर छोड़ अन्य मेडिकल अस्पतालों की भी यही स्थिति है. स्वास्थ्य विभाग की गलती के कारण पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ लखींद्र प्रसाद समेत अन्य अधीक्षक हटाये जायेंगे.
इन चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग ने अपने मुताबिक पद दिया है. आज जब एमसीआइ ने हटाने की अनुशंसा की है,तो विभाग गुप्त रूप से कार्रवाई कर रहा है. फाइल पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी लगना है.फिलहाल स्वास्थ्य विभाग उनके ही पास है.
एमसीआइ का नियम : किसी भी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अधीक्षक पद पर वहीं चिकित्सक रह सकते हैं, जिनका शिक्षा क्षेत्र में अनुभव, 10 साल का प्रशासनिक अनुभव व पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो. इसके अलावा अगर एमबीबीएस डिग्री वाले चिकित्सक का प्रशासनिक अनुभव 20 साल का भी होगा, तो वह मान्य नहीं होगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें