चंडीगढ. पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने चार महिला अनुयायियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पंथ के प्रमुख आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार से जुड़े मामले की सुनवाई आज 19 मार्च तक स्थगित कर दी. हाइकोर्ट की पीठ ने पिछले साल 15 दिसंबर को आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के संबंध में एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक लगा दी थी. सुनवाई के लिए याचिका सामने आने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस जे वजीफदार और न्यायमूर्ति अगस्टाइन जार्ज मसीह की पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के फैसले के खिलाफ चार साध्वियों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया तथा मामले में अगली तारीख तय कर दी. न्यायमूर्ति एम एम एस बेदी ने एक दिसंबर को 15 दिनों के अंदर पंथ प्रमुख का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया था. संस्थान ने 30 दिसंबर को अदालत के समक्ष याचिका दाखिल कर इस अवधि को 30 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था जिससे वह एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दे सके. पिछले साल 29 जनवरी को संस्थान के डॉक्टरों ने आशुतोष उर्फ महेश कुमार झा को चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया था. इसके बाद संस्थान प्रबंधन ने उनके शरीर को फ्रीजर में रख दिया और कहा कि वह समाधि में गये हैं.
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आशुतोष महाराज मामले में सुनवाई 19 मार्च तक टली
चंडीगढ. पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने चार महिला अनुयायियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पंथ के प्रमुख आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार से जुड़े मामले की सुनवाई आज 19 मार्च तक स्थगित कर दी. हाइकोर्ट की पीठ ने पिछले साल 15 दिसंबर को आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के संबंध […]
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