मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और विकास जैन के खंडपीठ ने आरा पुलिस प्रशासन के इस व्यवहार पर गहरी नाराजगी प्रकट की. खंडपीठ ने कहा कि किस आधार पर मेटल डिटेक्टर से न्यायिक अधिकारियों को गुजरना पड़ रहा है. कोर्ट ने 12 फरवरी को आरा के एसपी को कोर्ट में आकर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है.
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कोर्ट में जजों की मेटल डिटेक्टर से जांच पर भोजपुर एसपी तलब
पटना: आरा सिविल कोर्ट में बम विस्फोट के बाद वहां इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर तो लगा दिये गये, लेकिन इससे वकील और न्यायिक अधिकारियों को भी गुजरना पड़ रहा है. पटना हाइकोर्ट में सोमवार को जब यह सूचना आयी, तो कोर्ट ने इस पर नाराजगी प्रकट की. मुख्य […]
पटना: आरा सिविल कोर्ट में बम विस्फोट के बाद वहां इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मेटल डिटेक्टर तो लगा दिये गये, लेकिन इससे वकील और न्यायिक अधिकारियों को भी गुजरना पड़ रहा है. पटना हाइकोर्ट में सोमवार को जब यह सूचना आयी, तो कोर्ट ने इस पर नाराजगी प्रकट की.
50 हजार का जुर्माना
हाइकोर्ट ने सोमवार को एक लोकहित याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश विकास जैन के खंडपीठ ने एक स्कूल के भवन निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नाराजगी जतायी और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया. खंडपीठ ने एक महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा कराने का आदेश दिया है. यदि एक महीने में राशि जमा नहीं हुई, तो जुर्माना बढ़ता जायेगा. खंडपीठ ने यह भी कहा कि जुर्माने की राशि डाकबंगला चौराहे के निकट स्थित बालिका विद्यालय के भवन निर्माण में खर्च की जायेगी.
फल्गू की गंदगी व जमीन अतिक्रमण पर कोर्ट सख्त
पटना उच्च न्यायालय ने फल्गू नदी की सफाई नहीं होने तथा नदी की जमीनों के अतिक्रमण पर नाराजगी जतायी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश विकास जैन के खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में दायर लोक हित याचिका की सुनवाई की. 13 फरवरी को गया के जिलाधिकारी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने इसके पहले डीएम को हलफनामा देकर वस्तु स्थिति की जानकारी देने के लिए कहा था,लेकिन हलफनामा दायर नहीं किये जाने से नाराज खंडपीठ ने शुक्रवार को डीएम को स्वयं उपस्थित होकर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. प्रतिज्ञान ने लोकहित याचिका दायर कर फल्गू नदी की गंदगी क ी ओर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया था. याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि दुनिया से लोग यहां आ कर पिंडदान करते हैं, लेकिन नदी में गंदगी है और कुछ लोग अतिक्रमण भी कर रहे हैं.
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