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निगम भंग करने की प्रक्रि या गलत : हाइकोर्ट,सं

— पार्षदों को जारी नोटिस किया रद्द विधि संवाददाता,पटनाहाइकोर्ट ने नगर निगम भंग करने को उतावली राज्य सरकार को झटका दिया है. न्यायाधीश ज्योति शरण के कोर्ट ने सोमवार को नगर विकास विभाग को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि विभाग की पहल गलत है. कोर्ट ने नगर विकास विभाग की ओर से सभी 72 […]

— पार्षदों को जारी नोटिस किया रद्द विधि संवाददाता,पटनाहाइकोर्ट ने नगर निगम भंग करने को उतावली राज्य सरकार को झटका दिया है. न्यायाधीश ज्योति शरण के कोर्ट ने सोमवार को नगर विकास विभाग को कड़ी फटकार लगायी और कहा कि विभाग की पहल गलत है. कोर्ट ने नगर विकास विभाग की ओर से सभी 72 पार्षदों को जारी नोटिस को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विभाग ने निगम को भंग करने की जो प्रक्रिया शुरू की है वह निगम के प्रावधान के विपरीत है. विधान पार्षद विनय कुमार पप्पू और संजय कुमार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया. कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो नियमानुसार निगम को भंग करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर सकती है. इसके लिए प्रावधानों के अनुसार पहल करनी होगी. गौरतलब है कि नगर विकास विभाग ने पटना नगर निगम को भंग करने की सिफारिश राज्य सरकार से की थी. इसके लिए विभाग ने सभी वार्ड पार्षदों को नोटिस जारी किया था. क्यों नहीं निगम को भंग कर दिया जाये. इसका जवाब मांगा था. विभाग के निर्णय के खिलाफ पार्षदों के एक गुट ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विभाग के प्रस्ताव को खारिज करने की गुहार लगायी थी.

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