विधि संवाददाता, पटना सरकारी भवनों पर बिजली बिल बकाया पर पटना हाइकोर्ट के कड़े तेवर से सकते में आयी सरकार ने 15 दिनों में पैसे का भुगतान करने का आश्वासन दिया है. न्यायाधीश आरके दत्ता की अध्यक्षतावाले खंडपीठ में सोमवार को सरकार की ओर से पैसे के भुगतान के लिए 15 दिनों की मोहलत मांगी गयी. कोर्ट ने सरकार को मोहलत दे दी है. अब इस मामले की की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी. कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को 72 घंटे क ा समय देते हुए 853 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था. कोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा था कि सरकार पैसे का भुगतान करेगी.
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बिजली बिल भुगतान के लिए मिली मोहलत-सं
विधि संवाददाता, पटना सरकारी भवनों पर बिजली बिल बकाया पर पटना हाइकोर्ट के कड़े तेवर से सकते में आयी सरकार ने 15 दिनों में पैसे का भुगतान करने का आश्वासन दिया है. न्यायाधीश आरके दत्ता की अध्यक्षतावाले खंडपीठ में सोमवार को सरकार की ओर से पैसे के भुगतान के लिए 15 दिनों की मोहलत मांगी […]
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