सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अदालत ने सिर्फ एक युवती के साथ रेप के आरोप को सही पाया है, जबकि छह युवतियों से रेप का आरोप लगा था. आठ अक्तूबर 2014 को कुरमुरी गांव में छह दलित नाबालिग सहित महिलाओं के साथ गैंग रेप के मामले में थाने में उसी गांव के नीलनिधि सिंह, जय प्रकाश सिंह व जग्गु पंडित के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस की ओर से स्पीडी ट्रायल चलाने को लेकर चार दिन बाद कोर्ट में आरोप पर समर्पित किया था. न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाह एवं बचाव पक्ष के 23 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्र ने भादवि की धारा 376 डी एवं एससी-एसटी की धारा के तहत दोषी पाते हुए नीलनिधि सिंह, जय प्रकाश सिंह एवं जग्गु पंडित को 20-20 वर्ष की सश्रम कैद एवं सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.