हालांकि, इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने इन चार विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का फैसला सुनाया है.
चारों ने इस फैसले के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इसके पहले न्यायाधीश ज्योति शरण के एकलपीठ ने विधानसभाध्यक्ष द्वारा सदस्यता समाप्त किये गये चार विधायकों ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, राहुल कुमार, नीरज कुमार सिंह और रवींद्र राय की याचिका पर फैसला देते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी. इनके मामले में विधानसभा सचिवालय और जदयू विधायक दल के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई होगी. इस याचिका पर न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी की अध्यक्षतावाले खंडपीठ में सुनवाई चल रही है.