विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने सरकार को दो माह में सभी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल परिसर को अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश गोपाल प्रसाद के खंडपीठ ने सोमवार को लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि दो महीने में पूरी तरह अतिक्रमण हटा कर दीवार का निर्माण करना चाहिए और वहां सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए. सुनवाई में पटना,गया और दरभंगा के जिलाधिकारी भी मौजूद थे. सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया है कि अधिकतर अतिक्रमण हटा दिये गये हैं. वैसे ही मामले लंबित हैं जिन पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. खंडपीठ ने कहा कि जिन मामलों में कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है,वैसे मामले कोर्ट के सामने लाएं. सरकार और प्रशासन को अतिक्रमण करने वालों के साथ किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए. खंडपीठ को बताया गया कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से अतिक्रमण हटा दिया गया है, लेकिन नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण है. हालांकि,इन मामलों में कोर्ट में केस लंबित है. सरकार की ओर से बताया गया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में मलिन बस्ती योजना के तहत पुनर्वास की योजनाएं चल रही हैं.
मेडिकल कॉलेजों से दो माह में हटाएं अतिक्रमण : हाइकोर्ट,सं
विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने सरकार को दो माह में सभी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल परिसर को अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश गोपाल प्रसाद के खंडपीठ ने सोमवार को लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि दो महीने में पूरी […]
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