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बिहार की समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह के पति की हत्या मामले में पांच को उम्रकैद
पटना : पटना जिला की एक अदालत ने बिहार के समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह के पति बूटन सिंह की हत्या मामले में आज पांच अभियुक्तों को उम्रकैद तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय रविशंकर सिन्हा ने वर्ष 2000 में पूर्णिया जिला अदालत परिसर में बूटन सिंह […]
पटना : पटना जिला की एक अदालत ने बिहार के समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह के पति बूटन सिंह की हत्या मामले में आज पांच अभियुक्तों को उम्रकैद तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय रविशंकर सिन्हा ने वर्ष 2000 में पूर्णिया जिला अदालत परिसर में बूटन सिंह की हत्या के मामले में राघवेंद्र नारायण सिंह, विजय सिंह, विपिन कुमार उर्फ डब्लू यादव, निशिकांत यादव उर्फ निशि और रामनारायण उर्फ रामा यादव को आज उम्रकैद तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
हत्या के एक मामले में आरोपी बूटन सिंह की पूर्णिया कारा से स्थानीय अदालत में पेशी के लिए लाए जाने पर 19 अप्रैल 2000 को सशस्त्र हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. गत 9 जनवरी को अदालत ने इन आरोपियों को बूटन हत्या मामले में भादवि की धारा 302 एवं 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया था. बूटन समता पार्टी के पूर्णिया जिला के अध्यक्ष थे और उनकी पूर्व धमदाहा विधायक तथा बाहुबली दिलीप यादव से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होने के कारण हत्या कर दी गयी थी.
इस मामले के आठ आरोपियों में शामिल दिलीप यादव, मनोज यादव और विक्रम यादव उर्फ संजय यादव को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी करार दिया. बिहार पुलिस के इस मामले की शुरुआत में जांच किए जाने के बाद इसे सीबीआइ के हवाले किए जाने पर वर्ष 2008 में इन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किए गए थे. सीबीआइ ने इस मामले में 50 गवाह पेश किए.वर्ष 2010 में धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुनाव लडी बूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह को गत वर्ष मई महीने में बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया.
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