पटना: पटना हाइकोर्ट ने राजधानी का कचरा संपतचक में फेंके जाने पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नगर निगम को कचरा फेंके जानेवाली जगह के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति भी दिखाने को कहा है.
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व शिवाजी पांडेय के खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की और यह आदेश जारी किया. सुरेश प्रसाद यादव की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निगम के वकील से पूछा कि उक्त जमीन कैसे आवंटित हुई? क्या इसकी अधिसूचना जारी हुई? जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया, तो किस आधार पर संपतचक में कचरा फेंका गया.
क्या की कार्रवाई
इससे पहले 25 अप्रैल को हाइकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा था कि उसने नगर निगम के खिलाफ क्या कार्रवाई की. कोर्ट ने बोर्ड से पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए कहा. कोर्ट को बताया गया था कि 2011 के पहले तक नगर निगम राजधानी के कचरे को पहाड़ी क्षेत्र में एकत्र किया करता था. इसके बाद कचरे को संपतचक में जमा किया जाने लगा.
इससे पहले की सुनवाई के दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि उसने इसकी अनुमति नहीं दी है. संपतचक के स्थानीय लोगों ने लोकहित याचिका दायर कर कोर्ट से गुहार लगायी थी कि आबादीवाले क्षेत्र में कचरा जमा किया जा रहा है. इससे उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है.