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पार्षदों के जवाब के अध्ययन के लिए बनेगी कमेटी-सं

कमेटी की सिफारिश पर भंग होगा नगर निगमसंवाददाता, पटना नगर विकास विभाग ने पटना नगर निगम को भंग करने के लिए कमेटी के गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. इस दिशा में अब तक दो प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हैं. वार्ड पार्षदों का स्पष्टीकरण मिलने के बाद उस पर विचार और अनुशंसा करने […]

कमेटी की सिफारिश पर भंग होगा नगर निगमसंवाददाता, पटना नगर विकास विभाग ने पटना नगर निगम को भंग करने के लिए कमेटी के गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. इस दिशा में अब तक दो प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी हैं. वार्ड पार्षदों का स्पष्टीकरण मिलने के बाद उस पर विचार और अनुशंसा करने के लिए कमेटी गठित की जा रही है. कमेटी में पांच सदस्य होंगे. इन सदस्यों के पदनाम बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 69 में परिभाषित की जा चुकी है. अधिनियम में जिन व्यक्तियों के पदनाम चिह्नित किये गये हैं, उनके नामों की घोषणा सरकार अधिसूचना या संकल्प के माध्यम से करेगी. कमेटी सभी वार्ड पार्षदों के स्पष्टीकरण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी. हालांकि इसके लिए कोई समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है कि अनुशंसा कितने दिनों में भेजें. कमेटी की अनुशंसा के बाद सरकार उसका अध्ययन कर निगम को छह माह के लिए भंग कर सकती है. भंग होने पर सशक्त स्थायी समिति और नगरपालिका की किसी भी समिति के सदस्य सहित सभी पार्षदों के अलावा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद से हट जायेंगे. निगम की सभी शक्ति एवं कर्तव्य का प्रयोग या निष्पादन सशक्त स्थायी समिति अथवा नगरपालिका की किसी समिति के सदस्य द्वारा किया जायेगा. इसी तरह मुख्य पार्षद के कर्तव्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा निर्वहन किया जायेगा. पांच सदस्यीय होगी कमेटी अध्यक्ष : राज्य उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य, सदस्य : किसी अन्य नगरपालिका के मेयर, चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्तीय मामलों के जानकार, इंजीनियर व एसडीओ.

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