13 हजार दुकानों का आवंटन आरक्षण नियमों के तहत होगासंवाददाता, पटनाराज्य सरकार ने जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के आवंटन में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है. इसके तहत अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और पिछडे़ वर्ग की महिलाओं को तीन प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने बताया कि दुकानों के आवंटन के लिए 27 जनवरी से फॉर्म मिलेगा. राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालयों में फॉर्म मिलेगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य में 55,216 पीडीएस की दुकानें कार्यरत हैं. इनमें अनुसूचित जाति को 6,866, अनुसूचित जनजाति को 295, पिछडे़ वर्ग को 12,443, अत्यंत पिछडे़ वर्ग को 2,819, अल्पसंख्यकों को 3,053, महिलाओं को 3,403, महिला स्वयं सहायता समूह को 217, अन्य स्वयं सहायता समूह को 124, सहयोग समितियों व पैक्सों को 4,527, विकलांगों को 173 व सामान्य वर्ग को 8,170 दुकानें आवंटित हैं. 13 हजार से भी अधिक पीडीएस दुकानें रिक्त हैं.
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पीडीएस दुकानों के लिए 27 से मिलेगा फॉर्म-सं
13 हजार दुकानों का आवंटन आरक्षण नियमों के तहत होगासंवाददाता, पटनाराज्य सरकार ने जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के आवंटन में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है. इसके तहत अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और पिछडे़ वर्ग की […]
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