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बीसीए पास भी बनेंगे गणित के शिक्षक

स्नातक में 50 अंक उर्दू पढ़ने वालों भी मिलेगा मौका पटना : बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) पास छात्र-छात्राएं भी अब मिडिल स्कूलों में गणित के शिक्षक बन सकेंगे. इसके लिए उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) में पास होना अनिवार्य होगा. क्लास छह से आठ की 2011 में हुए टीइटी में पास बीसीए के वैसे […]

स्नातक में 50 अंक उर्दू पढ़ने वालों भी मिलेगा मौका
पटना : बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) पास छात्र-छात्राएं भी अब मिडिल स्कूलों में गणित के शिक्षक बन सकेंगे. इसके लिए उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) में पास होना अनिवार्य होगा. क्लास छह से आठ की 2011 में हुए टीइटी में पास बीसीए के वैसे छात्र-छात्राएं को इसमें मौका मिलेगा.
इन छात्र-छात्राओं ने अगर स्नातक स्तर पर गणित के अलावा भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान या सांख्यिकी में से किसी दो विषय की पढ़ाई सहायक विषय या स्नातक विषय के रूप में की है, उन्हें यह लाभ दिया जायेगा. सूबे में प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में मौका मिल सकेगा. शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में यह संशोधन किया है. इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी. इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में टीइटी में अंकित आर्ट्स के सभी विषय शामिल होंगे. इतिहास और भूगोल की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है. पहले इतिहास और भूगोल पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं ही संबंधित विषय के शिक्षक बन सकते थे.
प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में अब स्नातक में 50 अंक का उर्दू पढ़नेवाले अभ्यर्थी भी उर्दू शिक्षक बन सकेंगे. 2013 में हुई उर्दू व बांग्ला विषय की विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (क्लास छह से आठ) में पास वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने 50 फीसदी अंकों के साथ अलीम की डिग्री ली है और वैसे अहिंदी भाषी अभ्यर्थी, जो स्नातक में 50 अंक के उर्दू विषय से पास हों, उन्हें प्रारंभिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है. इन स्कूलों में उर्दू शिक्षक के लिए 50 अंक पढ़ने वाले अभ्यर्थी भी योग्य माने जायेंगे. पहले 100 अंक पढ़ना अनिवार्य था.
नियुक्त शिक्षकों को भी मिलेगा मौका
प्रारंभिक स्कूलों में पहले से नियुक्त शिक्षक जो टीइटी पास हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने नियोजन पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, लेकिन वे शिक्षक अपने समकक्ष में आवेदन नहीं कर सकता है. अगर कोई क्लास एक-पांच के बेसिक ग्रेड में शिक्षक है और इसी ग्रेड के लिए दूसरे जगह आवेदन देना चाहता है, तो नहीं दे सकता है. अगर वह स्नातक ग्रेड के पद पर नियोजन के लिए अहर्ता (क्लास छह-आठ की टीइटी में पास) रखता है तो आवेदन कर सकता है.
बेसिक ग्रेड (क्लास 1 से 5) और स्नातक ग्रेड (मिडिल स्कूल के स्नातक शिक्षक) पर कार्यरत शिक्षक हाइ व प्लस टू स्कूलों के शिक्षक के पद पर नियोजन की योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं. बावजूद इसके अगर कोई शिक्षक समान नियत वेतन के पद पर नियोजन के लिए आवेदन देता है और उसका चयन भी हो जाता है तो वह स्वत: रद्द हो जायेगा.

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