– तीन जनवरी को कोर्ट में सुनाया जायेगा सजा पर फैसला- 27 जुलाई, 2011 को मीठापुर बस स्टैंड में हुई थी हत्यान्यायालय संवाददाता, पटनापटना के एडीजे-छह सत्य प्रकाश ने मीठापुर बस स्टैंड में कृष्णा रथ के मालिक रवि कांत चौधरी को गोली मार कर हत्या करने के मामले में कुंदन सिंह व उसके पुत्र मंटू समेत सात अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख सुनिश्चित की है. उक्त मामला जक्कनपुर थाने में कांड संख्या 208/11 दर्ज कराया गया. इसमें मृतक के छोटे भाई भानु कुमार उर्फ संतोष कुमार चौधरी ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि 27 जुलाई, 2011 संध्या 8.30 बजे जब मृतक भाई रवि कांत चौधरी मीठापुर बस स्टैंड स्थित कृष्णा रथ कार्यालय में अपने सह कर्मियों के साथ बैठे थे, तभी आरोपित मजमा बना कर हथियार से लैस होकर सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से आये और रवि कांत चौधरी की गोली मार कर हत्या कर दी. इसमें सुरेंद्र गोस्वामी को भी गोली लगी थी. मामले में पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात 17 सितंबर, 2011 को भादवि की धाराएं 324, 307, 302/34 व 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 15 गवाहों से गवाही करवायी गयी. सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जिन अभियुक्तों को दोषी पाया उनमें गया के टेकारी निवासी कुंदन व उसके पुत्र मंटू सिंह के अलावा कृपा शंकर सिंह, पप्पू , बाल मुकुंद सिंह, नगीना सिंह व राम निवास उर्फ छोटन शामिल हैं.
कृष्णा रथ के मालिक रविकांत की हत्या में कंुदन समेत सात दोषी
– तीन जनवरी को कोर्ट में सुनाया जायेगा सजा पर फैसला- 27 जुलाई, 2011 को मीठापुर बस स्टैंड में हुई थी हत्यान्यायालय संवाददाता, पटनापटना के एडीजे-छह सत्य प्रकाश ने मीठापुर बस स्टैंड में कृष्णा रथ के मालिक रवि कांत चौधरी को गोली मार कर हत्या करने के मामले में कुंदन सिंह व उसके पुत्र मंटू […]
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