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एओआर परीक्षा अनिवार्य बनाना नये वकीलों के साथ सौतेला व्यवहार

( तसवीर अमृत जी लोड करेंगे)- विरोध में हाइकोर्ट के समीप आंबेडकर गोलंबर पर धरनासंवाददाता, पटनावर्ष 2010 के बाद के नये अधिवक्ताओं को पटना हाइकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एओआर (एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड) एक्जाम पास करना अनिवार्य किये जाने पर अधिवक्ताओं में रोष है. इसको लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने ‘व्हाइस […]

( तसवीर अमृत जी लोड करेंगे)- विरोध में हाइकोर्ट के समीप आंबेडकर गोलंबर पर धरनासंवाददाता, पटनावर्ष 2010 के बाद के नये अधिवक्ताओं को पटना हाइकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एओआर (एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड) एक्जाम पास करना अनिवार्य किये जाने पर अधिवक्ताओं में रोष है. इसको लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने ‘व्हाइस अगेंस्ट एओआर’ के बैनर तले हाइकोर्ट के समीप आंबेडकर गोलंबर पर धरना दिया. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अधिवक्ता निरंजन कुमार सिंह व किशोर कुणाल ने कहा कि यह नियम नये अधिवक्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार है. एडवोकेट एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी रजिस्टर्ड एडवोकेट देश के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, तो फिर एओआर परीक्षा का क्या अर्थ है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले ही 2010 से ऑल इंडिया बार एक्जाम आयोजित करती है, जो सभी नये अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य है. उन्होंने आरोप लगाया कि एओआर परीक्षा में पारदर्शिता नहीं होकर कांसपीरेंसी दिखायी पड़ती है. धरना देनेवालों में वरीय अधिवक्ता विंध्य केसरी सिंह, अभय कुमार उपाध्याय, अजय यादव, अमृता प्रकाश, विनोद कुमार, योगेंद्र तिवारी, सोनी कुमारी, राहुल राठौर आदि शामिल रहे.

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