पटना: गैस सब्सिडी का लाभ लेनेवाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. अगर आपको पहल (डीबीटीएल) योजना में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो इसके लिए कंपनियों ने फॉर्म छह उपलब्ध कराया है. ग्राहकों को यह फॉर्म भर कर अपने गैस एजेंसी में जमा करना होगा.
साथ ही अगर कोई उपभोक्ता डीबीटीएल योजना से बाहर होना चाहता है, तो उसे फॉर्म पांच भरना होगा. यह फॉर्म संबंधित कंपनी के साइट से डाउनलोड किया जा सकता है. यह फॉर्म अंगरेजी के अलावा हिंदी में भीउपलब्ध है.
32 प्रकार की शिकायतें
डीबीटीएल योजना के लिए शिकायत निवारण प्रपत्र में 32 प्रकार की शिकायतों को शामिल किया गया है. इसमें ग्राहकों को कंपनी का नाम, उपभोक्ता का नाम, एलपीजी उपभोक्ता नंबर, एलपीजी आइडी, आधार नंबर आदि भरना जरूरी है. शिकायतों में बैंक (वित्तीय मामले), बैंक (गैर-वित्तीय मामले), ओएमसी से संबंधित मामले, यूएडीएआइ संबंधित मामलों को शामिल किया गया है. फॉर्म छह के पीछे शिकायतों का विवरण दिया गया है. इंडेन के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण प्रसाद ने कहा कि योजना से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो ग्राहकों को फॉर्म छह भर कर एजेंसी में जमा करना होगा.
शिकायतें कैसी-कैसी
अज्ञात कारण के बैंक द्वारा मेरे खाते में जमा करने से इनकार कर दिया गया है. मैंने अपने बैंक से शिकायत की है, किंतु उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है.
मेरे खाते में डालने के लिए बैंक मेरे इ-आधार को स्वीकार नहीं कर रहा है.
आधार कार्ड में वर्तनी की गलती है. बैंक इसे खाते में डालने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है.
अपने आधार में अपना पता/नाम ठीक करना है.
मेरे एलपीजी खाते में मेरा गलत आधार नंबर डाल दिया गया है.
मेरी छूट जमा कर दी गयी है, लेकिन बैंक ने मुङो एसएमएस नहीं भेजा.
मैंनेबहुत पहले आधार के लिए पंजीकरण किया था, लेकिन मुङो कोई यूएआइडी/पावती नहीं मिली है. मुङो मेरा आधार नंबर चाहिए.