विधि संवाददाता, पटना पटना नगर निगम की वार्ड पार्षद आभा लता व अन्य के मामले पर पटना हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गयी. जस्टिस बीएन सिन्हा और पीके झा के खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है. वार्ड पार्षद आभा लता व अन्य ने हाइकोर्ट में केस किया था कि निगम आयुक्त स्टैंडिंग कमेटी के निर्देश का पालन नहीं करते हैं. इस पर कोर्ट ने पहले पूछा था कि ऐसे कौन-कौन से मामले हैं जिसे पटना नगर निगम आयुक्त कुलदीप नारायण ने पूरा नहीं किया है. उसकी सूची दें. इस पर शिकायतकर्ताओं के वकीलों ने अपनी बात रखी. सुनने के बाद हाइकोर्ट ने कहा कि केस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दर्ज कराया गया है. आपसी लड़ाई के कारण यह केस नगर निगम के महापौर की ओर से करवाया गया लग रहा है.
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हाइकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
विधि संवाददाता, पटना पटना नगर निगम की वार्ड पार्षद आभा लता व अन्य के मामले पर पटना हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गयी. जस्टिस बीएन सिन्हा और पीके झा के खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है. वार्ड पार्षद आभा लता व अन्य ने हाइकोर्ट में केस किया था कि निगम आयुक्त स्टैंडिंग कमेटी […]
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