पटना. पटना हाइकोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के नामांकन का कोटा तय नहीं कर सकती. डॉ रंजीत व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रेखा एम दोशित और ए अमानुल्लाह की डबल बेंच ने एकलपीठ के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि किसी भी अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज में नामांकन का कोटा तय करने का अधिकार सरकार को नहीं है. नामांकन का कोटा कॉलेज प्रबंधन ही तय करेगा.
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अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में सरकार तय नहीं सकती कोटा : हाइकोर्ट-सं
पटना. पटना हाइकोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के नामांकन का कोटा तय नहीं कर सकती. डॉ रंजीत व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रेखा एम दोशित और ए अमानुल्लाह की डबल बेंच ने एकलपीठ के फैसले […]
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