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ढ़ाई कट्ठा निर्माण पर लोन के लिए निगम से लेनी होगी अनुमति

— बिल्डिंग बाइलॉज — नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य — 12 से 16 फुट की सड़कों पर भी कर सकेंगे निर्माण संवाददाता,पटनाढ़ाई कट्ठा या उससे कम जमीन पर निर्माण करने के लिए मकान मालिकों को नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें सिर्फ बिल्डिंग बाइलॉज के नियमों का पालन करना होगा. लेकिन वैसे भू […]

— बिल्डिंग बाइलॉज — नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य — 12 से 16 फुट की सड़कों पर भी कर सकेंगे निर्माण संवाददाता,पटनाढ़ाई कट्ठा या उससे कम जमीन पर निर्माण करने के लिए मकान मालिकों को नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें सिर्फ बिल्डिंग बाइलॉज के नियमों का पालन करना होगा. लेकिन वैसे भू स्वामी जो मकान निर्माण के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं,तो उन्हें संबंधित नगर निकाय से नक्शा की अनुमति लेनी होगी. नगर विकास एवं आवास मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मकान बनाने के लिए बैंक लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए निगम की अनुमति आवश्यक है. वैसे जमीन मालिक जिन्हें मकान निर्माण के लिए बैंक लोन की जरूरत नहीं है. वे मकान का डिजाइन तैयार करा कर नगर निगम में जमा करा दें. हर हाल में जमीन मालिक को बाइलॉज का पालन करना होगा. सरकार ने जनहित को देखते हुए 12 से 16 फुट की सड़कों पर भी जी समेत दो फ्लोर के निर्माण की अनुमति दी है जबकि हाइकोर्ट का निर्देश है कि 20 फुट से कम की सड़कों पर निर्माण की अनुमति नहीं दें. नगर विकास मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने नक्शा में हेरफेर की है. उनके खिलाफ हाइकोर्ट का निर्देश जारी हो गया है. ऐसी स्थिति में सरकार कोर्ट के निर्देश का पालन करायेगी. सरकार सबसे पहले सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण व नालों पर अतिक्रमण को हटायेगी.

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