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कैबिनेट ने अपहरण विरोधी विधेयक 2014 को दी मंजूरी

विमान अपहरणकर्ताओं को मिलेगी मौत की सजा नयी दिल्ली. विमान अपहरणकर्ताओं को मौत की सजा समेत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंगलवार रात केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी.सरकार अब अपहरण विरोधी संशोधन विधेयक 2010 को वापस ले लेगी और एक नया विधेयक पेश किया जायेगा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी […]

विमान अपहरणकर्ताओं को मिलेगी मौत की सजा नयी दिल्ली. विमान अपहरणकर्ताओं को मौत की सजा समेत ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंगलवार रात केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी.सरकार अब अपहरण विरोधी संशोधन विधेयक 2010 को वापस ले लेगी और एक नया विधेयक पेश किया जायेगा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक व्यापक अपहरण विरोधी विधेयक 2014 को पेश किए जाने की मंजूरी दी गयी. इस संबंध में मौजूदा कानून अपहरण विरोधी अधिनियम 1982 को अंतिम बार 1994 में संशोधित किया गया था. 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 814 के अपहरण और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं के बाद लाया गया अपहरण विरोधी संशोधन विधेयक 2010 असैन्य विमानों के अपहरण और व्यापक नुकसान के लिए उनका मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने जैसे प्रमुख खतरों को परिलक्षित करता था.

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