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दहेज प्रताड़ना में पति को कारावास व जुर्माना

न्यायालय संवाददाता, पटनापटना के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार ने दहेज उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त पति संतोष कुमार को दो साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. संतोष कुमार समेत उनके पिता जनक प्रसाद व ननदे वीणा देवी, गुडि़या कुमारी व मुन्नी देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला […]

न्यायालय संवाददाता, पटनापटना के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार ने दहेज उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त पति संतोष कुमार को दो साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. संतोष कुमार समेत उनके पिता जनक प्रसाद व ननदे वीणा देवी, गुडि़या कुमारी व मुन्नी देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला पीसी कॉलोनी कंकड़बाग निवासी लक्ष्मी देवी ने 15 जून, 2010 को कंकड़बाग थाने में दर्ज कराया था. विवाहिता ने आरोप लगाया गया था कि ससुरालवाले शादी के पश्चात एक लाख रुपये नकद व मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं तथा नहीं देने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त कर रहे हैं. अभियुक्तों ने लक्ष्मी देवी को 19 अप्रैल, 2008 को मांग पूरी नहीं करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया था. लक्ष्मी देवी की शादी संतोष कुमार से पांच जून, 2006 को हुई थी. इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अन्य लोगों के खिलाफ अनुसंधान जारी रखते हुए संतोष कुमार के खिलाफ 14 अगस्त, 2010 को आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले में अभियोजन द्वारा कुल चार गवाहों से गवाही करवायी गयी. अदालत ने भादवि की धारा 498 ए में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.

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